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विभाग/कार्यालय के बारे मेंः
1 दिसंबर 1963 को स्थापित नागालैंड राज्य आबकारी विभाग का नाम बदलकर नागालैंड शराब कुल निषेध (एनएलटीपी) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के बाद आबकारी और निषेध विभाग कर दिया गया। विभाग नागालैंड आबकारी अधिनियम, 1967, एन. एल. टी. पी. अधिनियम, 1989 और स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (एन. डी. पी. एस.) अधिनियम, 1985 को लागू करता है।
आबकारी और निषेध अधीक्षक का कार्यालय, दीमापुर, जिला प्रधान कार्यालय के रूप में कार्य करता है और वर्तमान में दीमापुर, चुमौकेदिमा और नियुलैंड जिलों का प्रशासन करता है।
2. कार्यालय स्थान/पताः
आबकारी और निषेध अधीक्षक का कार्यालय,
डीसी कार्यालय परिसर के पास, दीमापुर, नागालैंड-797112।
3. विभाग/कार्यालय के प्रमुख का नाम और संपर्क नंबर/मोबाइल नंबरः
श्री. लिमाटेम्सु चांगकिरी,
आबकारी एवं निषेध अधीक्षक, दीमापुर
मोबाइलः [7005169957]
4. आधिकारिक ई-मेल आईडीः
seexcise.dmp-ngl@gov.in
excise.dmr.dist@gmail.com
5. नोडल अधिकारी का नाम और संपर्क नंबरः
श्री. चेखरोलो कोज़ा
आबकारी निरीक्षक, दीमापुर
मोबाइलः [7005427774]